NewDelhi : दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी शरजील इमाम पर कोर्ट ने देशद्रोह, UAPA समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया है. सभी धाराएं एंटी-सीएए प्रदर्शन के दौरान शरजील द्वारा दिये गये भाषणों को लेकर लगाई जायेंगी. जान लें कि शरजील ने ये भाषण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (यूपी) और दिल्ली में जामिया इलाके में दिये थे. जानकारी के अनुसार एडिशनल सेशन जज अमिताभ का यह फैसला है. उनके आदेश के अनुसार शरजील इमाम पर आईपीसी के सेक्शन 124A (देशद्रोह), 153A, 153B और 505 और UAPA के सेक्शन 13 के तहत केस दर्ज होगा.
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शरजील इमाम को ट्रायल का सामना करना होगा
कोर्ट ने कहा कि 2019 दिसंबर में दिये गये भाषणों के लिए शरजील इमाम को ट्रायल का सामना करना होगा. कोर्ट ने उन भाषणों को भड़काऊ करार दिया है. शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले भू-भाग (चिकेन नेक) को काटने की बात कही थी. जान लें कि शरजील इमाम असम को देश से अलग करने वाले भाषण के बाद चर्चा में आया था. उसके खिलाफ कई मुकदमे दायर किये गये थे.
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शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शरजील के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत केस दर्ज किया था. बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU)में 16 जनवरी 2020 को शरजील द्वारा दिये गये भाषण के लिए उसपर पांच राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था. दिल्ली के साथ-साथ अमस, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में केस दर्ज किये गये थे. शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था.
दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की थी. उसके अनुसार उसने अपने भाषणों से केंद्र सरकार के प्रति घृणा, अवमानना और अप्रसन्नता पैदा की थी, जिससे लोग भड़के और दिसंबर 2019 में जामिया में हिंसा हुई थी. जानकारी के अनुसार शरजील इमाम ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया है. 2013 में शरजील ने जेएनयू में आधुनिक इतिहास में पीजी की डिग्री पूरी की है. शरजील इमाम बिहार के जहानाबाद जिले का मूल निवासी है.