Ranchi : 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लांन्ड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) कार्रवाई कर रही है. इस मामले में पंकज मिश्रा के सहयोगी दाहू यादव व सुनील यादव के विरुद्ध कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. वांरट जारी होने के बाद भी दोनों ईडी के गिरफ्त से दूर है. दाहू व सुनील सगे भाई हैं. इनपर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साथ मिलकर अवैध खनन, अवैध परिवहन व साहिबगंज में गंगा नदी पर अवैध तरीके से जहाज परिचालन का आरोप है.
गौरतलब है कि पूर्व में ईडी ने न सिर्फ आरोपितों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, बल्कि उनके जहाज को भी जब्त किया था. दोनों ही आरोपितों से पूछताछ के लिए ईडी ने तीन-तीन बार समन भी भेजा था, लेकिन वे ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में गत 22 अक्टूबर को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया था. ईडी के आग्रह पर कोर्ट ने बीते 29 अक्टूबर को यह अनुमति दे दी थी.
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साहिबगंज पुलिस को गिरफ्तारी में मदद करने का अनुरोध किया था
ईडी की विशेष अदालत ने साहिबगंज पुलिस को भी निर्देश दिया है कि दोनों ही आरोपितों की गिरफ्तारी में वे ईडी का सहयोग करें.अब ईडी दोनों ही आरोपितों की गिरफ्तारी व संपत्ति जब्ती के लिए आगे की कार्रवाई करेगी. कुछ दिन पहले दाहू यादव ने एक बयान जारी कर दावा किया था कि उनके विरुद्ध कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं निकलने जा रहा है, उन्होंने ईडी के समन का जवाब दे दिया है. इस सूचना को उन्होंने महज एक अफवाह बताया था. दाहू यादव बीते 18 जुलाई के बाद से ही ईडी के सामने उपस्थित नहीं हो रहा था. उसे अंतिम रूप से समन जारी कर ईडी ने चेताया था कि अगर वह पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होता है तो ईडी उसके विरुद्ध नियम सम्मत कार्रवाई करेगी.
दाहू और उसके भाई सुनील गलत तरीके से चलवाते थे स्टीमर
दाहू यादव परआरोप है कि वह मेसर्स इंफ्रालिंक लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का स्टीमर गलत तरीके से चलवाता था. 23 मार्च को हुई दुर्घटना और अवैध स्टोन चिप्स ढुलाई के मामले में इडी ने इंफ्रालिंक के स्टीमर को जब्त कर लिया है. इसे दाहू यादव और उसके भाई सुनील यादव की देखरेख में चलाया जाता था.
स्टीमर के सहारे स्टोन चिप्स ढोनेवाले ट्रकों से पंकज मिश्रा के लिए 500 रुपये प्रति ट्रक की दर से वसूली का आरोप है. बच्चू यादव ने इडी को दिये गये अपने बयान में यह स्वीकार किया था. इडी ने अवैध खनन के अलावा दाहू यादव व सुनील यादव के खिलाफ आइपीसी की धारा 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दर्ज केस नंबर 63/21, 28/22 और 29/22 को भी जांच के लिए स्वीकार कर लिया था.
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