NewDelhi : एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में नहीं चढ़ने देने को लेकर DGCA ने इंडिगो पर 5 लाख का जुर्माना ठोका है. इंडिगो एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस भी थमाया गया है. जान लें कि 8 मई को इंडिगो ने रांची से हैदराबाद जा रही फ्लाइट से एक दिव्यांग बच्चे को उतार दिया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर हलचल मच गयी थी. एयरलाइंस ने सफाई दी थी कि बच्चा फ्लाइट में चढ़ने से डर रहा था, उसकी स्थिति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस ने यह फैसला लिया था. लेकिन एविएशन रेग्युलेटर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से मना करने के कारण IndiGo एयरलाइंस पर यह जुर्माना लगा दिया.
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डीजीसीए ने लगाई फटकार
घटना को लेकर डीजीसीए ने कंपनी (इंडिगो) को कड़ी फटकार लगाई है. रेग्युलेटर का आरोप हे कि कंपनी का ग्राउंड स्टाफ एक दिव्यांग बच्चे का ठीक से संभाल नहीं पाया. परिस्थिति को और भी खराब कर दिया. कहा कि इस मामले में कंपनी को ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी थी. बच्चे के साथ सहृदयता के साथ पेश आना था ताकि वो शांत होता. ऐसा करने से कंपनी के कर्मचारियों को यात्री को विमान में चढ़ने से मना करने जैसा एक्स्ट्रीम कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती.
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डीजीसीए के अनुसार विशेष परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन…
डीजीसीए के अनुसार विशेष परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी सिविल एविएशन रिक्वायमेंट (रेग्युलेशंस) की भावना और प्रतिबद्धता को नहीं निभा पाये. इसे देखते हुए डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया. यह जुर्माना संबंधित एयरक्राफ्ट नियमों के प्रावधानों के तहत लगाया गया है.
इंडिगो द्वारा रांची में एक दिव्यांग बच्चे को बोर्डिंग से रोक दिये जाने के मामले में DGCA ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इसे प्रथम दृष्टया यात्रियों के साथ खराब हैंडलिंग माना गया. एयरलाइन को 26 मई 2022 तक इसका जवाब देना था. DGCA ने घटना की जांच करने और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी.