Dhanbad: लोयाबाद थाना क्षेत्र के वासुदेव कोलियरी में कोयला उठाव को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे तनाव को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सह एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी ने उक्त एरिया के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी है. दो की रात 12 बजे से लेकर अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी. इस क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा, धरना प्रदर्शन, रैली, सभा, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, हरवे हथियार के साथ चलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी. एसडीएम ने यह फैसला सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया है. ज्ञात हो कि मेसर्स काफिला इंडस्ट्रीज एवं शीला गोयल फ्यूल इंडस्ट्रीज को ई-ऑक्शन के तहत लोडर के माध्यम से कोयला उठाव का बीसीसीएल प्रबंधन ने आदेश दिया है. गोपाल साहू को उक्त कंपनी ने कोयला उठाव के लिए अधिकृत किया है. लेकिन प्रदर्शनकारी कोयला उठाव मजदूरों के माध्यम से कराने की पिछले कई दिनों से मांग कर रहे हैं. इसे लेकर अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जा रहा है. कंपनी का काम पूरी तरह ठप है.
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