Dhanbad : नाबालिग से छेड़खानी व उसकी अश्लील फोटो वायरल कर देने के एक मामले में कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी कोडरमा जयनगर निवासी सौरभ सिंह को पांच वर्ष की सश्रम कैद व एक लाख 14 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. सौरव 9 दिसंबर 2023 से जेल में बंद है. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर बरोरा थाने में 9 दिसंबर 2023 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक सौरभ की दोस्ती पीड़िता के साथ हो गई थी. इसके बाद सौरभ ने उसे बहला-फुसलाकर उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया और उसके सहारे पीड़िता को शादी करने के लिए ब्लैकमेल करने लगा था. प्राथमिकी में आरोप है कि जब पीड़िता ने शादी से इनकार कर दिया तो 26 नवंबर 23 को आरोपी सौरभ ने पीड़िता का अश्लील फोटो उसके पिताजी को भेज दिया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 6 फरवरी 24 को सौरभ के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने इस मामले में पांच गवाहों का परीक्षण कराया था.
नीरज हत्याकांड में संजीव सिंह के आवेदन पर आदेश सुरक्षित
Dhanbad : अपने चचेरे भाई धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के आवेदन पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई. दोंनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. गौरतलब है कि संजीव सिंह ने आवेदन देकर कांड के सूचक अभिषेक सिंह, एकलव्य सिंह, चश्मदीद निखिलेश सिंह व अनिल सिंह का घटना के दिन 21 मार्च 2017 का मोबइल लोकेशन, सीडीआर, कंज्यूमर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी को गवाही के लिए बुलाने की गुहार लगाई थी. सुनवाई के दौरान आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था.
सुशांतो हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
Dhanbad : फारवर्ड ब्लॉक के नेता सुशांतो सेनगुप्ता, उनके भाई संजय सेनगुप्ता व कार्यकर्ता दुर्योधन पाल की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. कोर्ट ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि सुशांतो 5 अक्टूबर 2002 को अपने भाई संजय व कार्यकर्ता दुर्योधन के साथ कार से निरसा जा रहे थे. रास्ते में गोपालगंज के पास कार पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें सुशांतो सेनगुप्ता समेत तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि दो अन्य लोग प्रदीप तुरी व गणेश स्वर्णकार घायल हो गए थे. प्रदीप तुरी के फर्द बयान पर निरसा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पुलिसिया जांच पर उंगली उठाते हुए सुशांतो की मां ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की.
सांसद ढुल्लू महतो नहीं हुए हाजिर
Dhanbad : नाजायज मजमा लगाकर गाली-गलौज व मारपीट करने के एक मामले की बुधवार को धनबाद कोर्ट में सुनवाई हुई. लेकिन मामले के आरोपी धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो अदालत में हाजिर नहीं हुए. एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित की है. ज्ञात हो कि इस मामले में कुंती देवी की शिकायत पर बरोरा थाने में 23 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.अनुसंधान के बाद बरोरा थाने की पुलिस ने बाघमारा के तत्कालीन विधायक ढुल्लू महतो, प्रेम महतो, अजय गोरी, बसंत राय, भोला राय, सुभाष सिंह, दशमी देवी, सुरेश महतो, मोती देवी, सुरेश साव, गुड्डू महतो, धर्मेंद्र गुप्ता, कृष्ण रविदास व विकास सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया था.
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