5 मई 2022 को दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी, अभियोजन ने कराई 6 गवाहों की गवाही
Dhanbad : शादी की नीयत से 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची के अपहरण मामले में झरिया माडा कॉलोनी निवासी अमन बाउरी को अदालत ने गुरुवार 3 अगस्त को दोषी करार दिया है.पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 4 अगस्त तय कर दी है. दोषी पाए गए आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. आरोपी के खिलाफ पीड़िता के पिता द्वारा झरिया थाना में 5 मई 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोप में कहा गया था कि 30 अप्रैल 2022 की सुबह 8 बजे उसकी लड़की स्कूल में एडमिट कार्ड लाने गई थी, जो वापस नहीं आई. काफी खोजबीन के बाद भी कहीं पता नहीं चला. दूसरे दिन रात 8 बजे उसके मोबाइल पर फोन आया, जिसमें उसने अपना नाम अमन बाउरी बताया. कहा कि उसने उसकी लड़की से शादी कर ली है तथा वे लोग पश्चिम बंगाल के दुबला पलक में रह रहे हैं. पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ 22 सितंबर 2022 को अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया तथा अदालत में 16 दिसंबर 2022 को आरोप का गठन कर ट्रायल चलाया गया. अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई.
नीरज व रंजय हत्याकांड में समय का आवेदन
धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या तथा संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की हत्या के मामले में गुरुवार 3 अगस्त को समय का आवेदन दिया गया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में नीरज सिंह हत्याकांड बचाव पक्ष की गवाही के लिए लंबित है, जबकि रंजय हत्याकांड में अभियोजन पक्ष की गवाही चल रही है. नीरज हत्याकांड में आरोपी की ओर से अदालत में समय का आवेदन देकर कहा गया कि इस मामले के अधिवक्ता अस्पताल में दाखिल हैं, इसलिए आज बचाव पक्ष की गवाही नहीं कराई जा सकती है, जबकि रंजय हत्याकांड में अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह लाने के लिए समय का आवेदन दिया गया.