Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) मोहलीडीह पंचायत के सरपंच व बीसीसीएल ठेकेदार मोहम्मद इसराइल उर्फ लाला से रंगदारी मांगने एवं उसके रिश्तेदार के घर पर हमला करने के नामजद आरोपी प्रिंस खान के भाई गॉडविन खान के विरुद्ध शुक्रवार 4 नवंबर को धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने रंगदारी का आरोप तय किया.
सुनवाई के दौरान गोडविन खान ने आरोप से इनकार किया और ट्रायल की मांग की. गोडविन की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने पैरवी की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले में प्रिंस के भाई बंटी खान, बाबर अली, राजा खान, मोहम्मद अलीम खान, मोहम्मद चांद उर्फ पप्पू अंसारी, मोहम्मद दीपू के विरुद्ध आरोप पहले ही तय किया जा चुका है
क्या है आरोप
प्राथमिकी के मुताबिक 15 फरवरी 22 की रात 8:00 बजे तथा सुबह 8:45 बजे उसके मोबाइल पर फोन आया. फोन करने वाले ने अपना नाम प्रिंस खान बताया और कहा कि आज जो बम चला है, तुम्हारा नींद खुलवाने के लिए चलाया है. पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे परिवार से किसी को भी मार देंगे. कब्र खोदने की तैयारी करो. इसराइल ने आरोप लगाया कि इसके पूर्व भी उसे रंगदारी के लिए फोन आया था.
इसराइल ने आरोप लगाया कि 15 फरवरी 2022 को सुबह 4:30 बजे दो उसके रिश्तेदार मोहम्मद इस्लाम के घर के पास बम एवं पांच पुर्जी छोटे सरकार के नाम से फेंका गया. बम फटने से आसपास के लोगों में दहशत फैली. इसराईल उर्फ लाला की शिकायत पर कतरास थाने में 17 फरवरी 22 को कतरास थाना कांड संख्या 60 / 22 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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