Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 30 जुलाई को कोर्ट में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई. धनबाद की एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष दंडाधिकारी संतोषिनी मुर्मू की अदालत में सुनवाई के दौरान तीन गवाहों दारोगा युधिष्ठिर महतो, सुरेश कुमार महतो व आरक्षी तारा पद महतो ने बयान दर्ज कराया. तीनों ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव के दौरान उनलोगों ने बरारी स्थित बीसीसीएल क्वार्टर में कांग्रेस का, जबकि मस्तान मोड़ में भाजपा और मासस का झंडा बिजली के खंभों में टंगे झंडों को जप्त किया था. बाजार में भी इसी तरह के झंडे लगे थे. इस दौरान भाजपा नेता संजीव सिंह भी वहां मौजूद थे.
जोड़ापोखर थाना में दर्ज हुआ था केस
बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद व रुस्तम अंसारी के अधिवक्ता हुसैन हैकल के सवाल पर गवाहों ने कहा कि आचार संहिता कब से कब तक लागू थी उन्हें इसकी ठीक से जानकारी नहीं है. वहां किसने झंडा लगाया उसे भी वे नहीं जानते. इसी मामले में आरोपी रुस्तम अंसारी का अदालत में सशरीर पेश किया गया. बताते चलें कि वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश पर झरिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी संजीव सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी नीरज सिंह व मासस प्रत्याशी रुस्तम अंसारी के खिलाफ जोड़ापोखर थाना में मामला दर्ज किया गया था.
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