Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी गांधीनगर निवासी संजय रवानी को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने पांच वर्ष कैद एवं सात हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. चार मई को अदालत ने संजय को दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की थी. प्राथमिकी पीड़िता के भाई की शिकायत पर धनसार थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 23 अगस्त 14 को पीड़िता ट्यूशन पढ़कर गोल बिल्डिंग के पास अपने दोस्तों के साथ चाउमीन खा रही थी. भाई ने उसे चाउमीन खाते देख लिया था. उसके साथ मारपीट की थी. इसकी जानकारी पीड़िता ने आरोपी को दी तो घर आने के बाद आरोपी उसे बहला-फुसलाकर पटना ले गया. उसके बाद और अपनी बुआ के यहां रखा.
अनुसंधान के बाद पुलिस ने 22 अक्टूबर 19 को आरोप पत्र दायर किया था और आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी की नीयत से पीड़िता का अपहरण कर लिया था और उसके साथ जबरदस्ती का प्रयास किया था. 22 नवंबर 21 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन की ओर से कुल 4 गवाहों का परीक्षण कराया गया था.