Dhanbad : न्यायालय ने एक हत्याकांड में नाबालिग मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया है. उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. दोषी 17 साल का है, अधिवक्ताओं का कहना है झारखंड में किसी नाबालिग को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है.
2017 में प्राथमिकी : धनबाद चिल्ड्रन कोर्ट में एडीजे फर्स्ट ने सौरभ हत्याकांड में 17 साल के एक नाबालिग को यह सजा सुनाई है. झरिया के सब्जी पट्टी इलाके में 29 जुलाई 2017 को सौरभ (17 साल) के पिता की ओर से झरिया थाने में नाबालिग एवं उसके अन्य साथियों को आरोपी बनाते हुए हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
झरिया सब्जी पट्टी : झरिया सब्जी पट्टी के रहेनवाले रामचंद्र साव ने झरिया थाना में दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा था कि वह अपने बड़े बेटे श्याम सागर और छोटे बेटे सौरभ के साथ बाजार से घर लौट रहे थे. राधा कृष्णा रोड पर विकास साव, संटी कुमार रावत, सोनू व नाबालिग पहले से घात लगाए बैठे थे. सभी ने उनका पीछा किया और सुनसान स्थान पर छोटे बेटे सौरभ पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में सौरभ बुरी तरह जख्मी हो गया था. इलाज के दौरान सौरभ की मौत हो गई थी.
अक्टूबर 17 में आरोप पत्र : 25 अक्टूबर 2017 को पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र गठित किया था. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह अदालत में पेश किए गए थे. अधिवक्ता जावेद ने बताया कि मृतक की बहन के साथ नाबालिग अपने दोस्तों के साथ अश्लील हरकत करता था, जिसका सौरभ विरोध किया करता था. सौरभ के इसी विरोध पर नाबालिग ने उसकी हत्या की थी. इस मामले में अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. अधिवक्ता जावेद ने बताया कि दिल्ली के निर्भया कांड के बाद जुवेनाइल एक्ट में संशोधन किया गया था. इसके बाद उस कानून के मद्देनजर झारखंड में पहली बार किसी न्यायालय ने नाबालिग को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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