Dhanbad : आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आठ वर्ष पुराने मामले में अदालत ने 21 नवंबर को भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हरि प्रकाश लाटा व टीएमसी के पूर्व जिला अध्यक्ष अर्जुन पासवान को बरी करार दिया. यह फैसला एमपी एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुरर्मू की अदालत ने सुनाया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय त्रिवेदी एवं नरेंद्र त्रिवेदी ने पैरवी की. मामले में प्राथमिकी धनबाद की तत्कालीन बीडीओ रिंकी कुमारी की लिखित शिकायत पर बैंकमोड थाने में दर्ज की गई थी. इसमें उन्होंने कहा था कि 9 मार्च 2014 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि बगैर अनुमति के बैंक मोड़ सुभाष चौक पर बीजेपी व टीएमसी का झंडा टंगा हुआ है. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 14 जून 2014 को दोनों के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन में कुल 2 गवाहों का परीक्षण कराया गया था.
नन्हे हत्याकांड : इरफान के डिस्चार्ज आवेदन पर हुई सुनवाई
जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या के मामले की सुनवाई 21 नवंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में हुई. आरोपी इरफान की ओर से वरीय अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह ने डिस्चार्ज आवेदन पर बहस की. वहीं अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने प्रत्युत्तर दायर किया. अदालत ने आवेदन पर सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान आरोपी टिंकू कुरैशी, अजहर, रिज्जू, साबीर हाजिर नहीं हुए. वहीं दूसरी ओर बंटी खान, गाडविन खान समेत 9 अन्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया.
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