Dhanbad : हार्ड कोक उद्योग को कोल इंडिया और बीसीसीएल की ओर से कोयला आवंटन बंद करने पर उद्योगपतियों ने झारखंड हाईकोर्ट रांची में याचिका दायर की है. हार्डकोक उद्योग को कोयला का आवंटन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिया जा रहा था. परंतु इधर कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी ईकाइयों ने FSA के जरिये मिलने वाले कोयला का आवंटन बंद कर दिया है. कोल इंडिया और बीसीसीएल के इस कदम से हार्डकोक उद्योग संकट का शिकार हो गया है.
इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन धनबाद द्वारा दायर याचिका (LPA 587/19) पर उच्च न्यायालय रांची में न्यायाधीश अप्रेश सिंह एवं न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने 22 अप्रैल शुक्रवार को सुनवाई की. इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत को बताया कि कोल इंडिया द्वारा हार्ड कोक उद्योग को FSA के माध्यम से दिया जानेवाला कोयला का आवंटन बंद कर दिया गया है. यह आवंटन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिया जा रहा था. कोल इंडिया के आवंटन बंद करने के निर्णय से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हुई है.
कोल इंडिया, बीसीसीएल और केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप मेहता,प्रत्युष कुमार और राजीव सिन्हा ने सरकार की ओर से जवाब देने के लिए न्यायालय से समय की मांग की. न्ययालय ने मांग को मंजूर करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 9 जून तय कर दी है. न्यायालय में इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन (आईसीए) की तरफ अध्यक्ष बी एन सिंह, एस के. सिन्हा (पलटन बाबू) अमितेष सहाय और प्रदीप चटर्जी उपस्थित थे.
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