जुबेनाइल कोर्ट के विशेष जज ने सुनाई सजा
Dhanbad : महुदा के नाबालिग हर्षित की हत्या मामले में कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद के जुबेनाइल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी नाबालिग को उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. वहीं, अपहरण के आरोप में 10 वर्ष कैद व छह हजार रुपए जुर्माना तथा हत्या कर साक्ष्य छुपाने के जुर्म में तीन वर्ष कैद व तीन हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
इससे पूर्व इसी मामले में जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रधान दंडाधिकारी प्रतिमा उरांव की अदालत ने मंगलवार को मामले के एक अन्य नामजद नाबालिग को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई थी. लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने बताया कि 22 सितंबर 2022 को दो नाबालिगों ने हर्षित को घूमने की बात कहकर अपने साथ ले गए. आरोप था कि जमुनिया कोलडंप में दोनों ने मिलकर हर्षित की गमछे से गर्दन दबाकर व पत्थर से कूच कर हत्या कर दी. साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को पत्थर के नीचे दबा दिया. हर्षित के पिता विंध्याचल यादव ने दोनों के विरुद्ध 23 सितंबर 2022 को महुदा थाने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो दोनों ने अपना दोष स्वीकार किया. दोनों की निशानदेही पर शव व हत्या में प्रयुक्त गमछा पुलिस ने बरामद किया था.
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