Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) छह वर्षों से जेल में बंद नीरज हत्याकांड के अभियुक्तपिन्टू उर्फ जैनेन्द्र सिंह, की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई तकनीकी वजहों से टल गई. जमानत अर्जी पर दलील देते हुए अधिवक्ता जया कुमार ने कहा कि सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल 22 को मुकदमे के तीव्र निष्पादन का निर्देश दिया था. वह 6 वर्षों से जेल में बंद हैं. अभियोजन का साक्ष्य 25 जनवरी 22 को बंद किया जा चुका है और उनका सफाई बयान 14 जुलाई 22 को दर्ज किया जा चुका है. बावजूद सुनवाई पूरी नहीं हुई है. लिहाजा उन्हें जमानत पर मुक्त किया जाए. अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध किया. प्रभारी न्यायाधीश ने जमानत अर्जी को पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह, धनजी सिंह, डब्लू मिश्रा, संजय सिंह, पिंटू सिंह, शूटर अमन सिंह, शिबू उर्फ सागर, सोनू उर्फ कुर्बान, सतीश उर्फ रोहित उर्फ चंदन एवं मास्टरमाइंड पंकज सिंह को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया.
रंजय हत्याकांड में मामा की पेशी
धनबाद: विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह ऊर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के आरोप में जेल मे बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में रांची के होटवार जेल से वीसीएस द्वारा पेश किया गया. हर्ष सिंह की ओर से अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है.
रूना सिंह ऊर्फ मामा विगत 8 अगस्त से जेल मे बंद है. पांच नवंबर 18 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरूद्ध अदालत मे चार्जशीट दायर किया था. चंदन शर्मा, हरेन्द्र सिंह के विरूद्ध अनुसंधान जारी रखा है. रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 के संध्या 5ः30 बजे रामेश्वर तिवारी के घर के समीप गोलियों से भून कर कर दी गई थी
नन्हे हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद : जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या के मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. आज इस मामले में अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया. प्रिंस की मां नासरीन खातून की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. दूसरी ओर इस मामले के अन्य आरोपी प्रिंस खान के भाई बंटी खान, गोडविन खान समेत अन्य के विरुद् भी आरोप तय नहीं किया जा सका. बंटी की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्होंने निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में रिवीजन दायर कर चुनौती दी है, लिहाजा उन्हें समय दिया जाए. अदालत ने सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तयकर दी है.