Dhanbad : झरिया निवासी 25 वर्षीय युवक रोशन कुमार की हत्या के मामले में अदालत ने 28 नवंबर को फैसला सुनाया. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी हमीद नगर निवासी शकील शेख, सद्दाम व सनोज भगत को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो. जावेद ने पैरवी की.
रोशन कुमार की हत्या एक जनवरी 2021 को हुई थी. अगले दिन उसकी बहन लक्ष्मी कुमारी की शिकायत पर झरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में बहन ने कहा कि 1 जनवरी 2021 को रोशन को तीनों आरोपी बुलाकर अपने साथ ले गए थे. काफी देर बाद भी उसके नहीं लौटने परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. तभी तीनों आरोपी होरलाडीह की ओर से आते दिखे. तीनों के कपड़े पर खून धब्बे थे. पुलिस ने तीनों को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया. उनके स्वीकारोक्ति बयान पर रोशन कुमार का शव होरलाडीह स्थित पीला घर से बरामद हुआ था. हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 9 अगस्त 2021 को आरोप तय होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई. अभियोजन की ओर से कुल 9 गवाहों का परीक्षण कराया गया.
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