Dhanbad : सरस्वती विद्या मंदिर, सिंदरी छात्रा के साथ लैंगिक हमला मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी शिक्षक सुरेंद्र तिवारी व शोभाराम माझी को 16 सितंबर को अग्रिम जमानत दे दी. 31अगस्त 22 को अदालत ने दोनों आरोपियों को हाजिर होने का आदेश दिया था. सिंदरी पुलिस ने अपनी जांच में दोनों शिक्षकों को क्लीन चिट दे दी थी. जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने अदालत की शरण ली थी. पीड़िता की मां की शिकायत पर सिंदरी थाना में स्कूल के प्राचार्य, उप प्राचार्य रंजना समेत दोनों शिक्षकों के विरुद्ध 12 नवंबर 2021 को मामला दर्ज हुआ था.
धनसार गोलीकांड : अभियोजन को बहस करने का आदेश
सद्भाव आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर गोलीबारी के चर्चित मामले की सुनवाई शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत ने अभियोजन को बहस करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह समेत अन्य आरोपी अदालत में हाजिर नहीं थे. गौरतलब है की 18 अक्टूबर 2016 को सद्भावना परियोजना मे जमसं बच्चा गुट व भाजपा समर्थकों के बीच वर्चस्व स्थापित करने के लिए गोली बम चले थे. इस संबंध में धनसार थाना के प्रभारी अशोक कुमार डालमिया के लिखित बयान पर दस नामजद व अन्य के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी कांड संख्या 138/16 दर्ज की गई थी.
मटकुरिया गोलीकांड में गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद के बैंक मोड़ मटकुरिया गोलीकांड में शुक्रवार को एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया. मालूम हो कति 27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराने गई पुलिस के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी. घटना में तत्कालीन एसपी आरके धान जख्मी हो गए थे. वहीं, विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी. धनबाद के तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था.
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