Dumka : दुमका अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. बिना फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह का कारावास एवं 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. फुड लाइसेंस प्राप्त करने और रजिस्ट्रेशन के लिए दुमका अनुमंडल कार्यालय के खाद्य सुरक्षा शाखा में 14 फरवरी पूर्वाह्न 10 बजे से अपराहन 5 बजे तक कैंप का आयोजन किया जाएगा. यह जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी.
फूड रजिस्ट्रेशन (सालाना टर्न ओवर 12 लाख तक) के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची-
आवेदक का पहचान पत्र, एक पासपोर्ट आकार का फोटो, फूड रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपया प्रति वर्ष.
फूड लाईसेंस (सालाना 12 लाख से अधिक का टर्नओवर) के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची-
प्रोपराईटर व डायरेक्टर्स का पूरा विवरण (पता, मो० नं०, ई-मेल, आई-डी), आवेदक व प्रोपराईटर का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्य का प्रमाण पत्र (सेल डीड, बिजली बिल, राजस्व रसीद, रेंट एग्रीमेंट). प्रोपराईटरशीप से संबंधित स्व घोषणा पत्र, पार्टनरशीप डीड, फॉर्म आईएक्स 9, मैन्युफेक्चरिंग के लिए अतिरिक्त दस्तावेज. मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट की फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित. मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट में प्रयोग किए जा रहे मशीनों की सूची. उत्पादन इकाई का ले-आउट, ब्लू प्रिंट क्षमता अनुरूप. मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट के लिए रिकोल प्लान 14.
मैन्युफेक्चरिंग उत्पाद की सूची-
होटल, कैटरर, रेस्टुरेन्ट के लिए अतिरिक्त दस्तावेज. मीट, चिकन व मछली दुकान के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी). पेयजल शुद्धता की जांच रिपोर्ट. फूड लाईसेंस शुल्क- 2000-5000 रुपये प्रति वर्ष.
आवेदक को सभी दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित कॉपी जमा देनी होगी.
दुमका अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों जैसे होटल, भोजनालय, रेस्टोरेन्ट, पानी विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, वितरक, प्रदायक, भंडारक, उत्पादक, खुदरा विक्रेता, ठेला-खोमचा, वधशाला, कैंटिन, मिठाई दुकानदार, परिवाहक, फल-सब्जियों के दुकान, सरकारी-अर्द्ध सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटिन संचालक, मालिक, प्रोपरोईटर उपरोक्त तिथि को कैंप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर फूड लाईसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं.
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