New Delhi : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के इंप्लॉई पेंशन स्कीम EPS 1995 के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनर साल में अब कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. अन्य पेंशनर के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख इसी महीने तक है. 30 नवंबर तक पेंशनर को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है. लेकिन यह नियम हर तरह के पेंशनर के लिए नहीं है. जो लोग ईपीएफओ के इंप्लॉई पेंशन स्कीम EPS 1995 के तहत पेंशन पाते हैं, उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर कुछ छूट मिली हुई है. ईपीएस के पेंशनर साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.
EPS’95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।#EPFO #Pension #AmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/gxfzPpElVv
— EPFO (@socialepfo) November 17, 2022
ईपीएफओ ने ट्वीट कर जानकारी दी
ईपीएफओ के मुताबिक, ईपीएस पेंशनर जब भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे, उससे एक साल तक वैध रहेगा. यानी अगर कोई पेंशनर 1 दिसंबर को भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करता है, तो वह अगले 1 साल तक वैध रहेगा. इस बारे में ईपीएफओ ने एक ट्वीट में जानकारी दी है. बताया गया है कि पेंशनर कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. जिस तारीख को यह सर्टिफिकेट जमा किया जाएगा, उससे अगले एक साल तक वह वैध रहेगा. इस तरह अगर कोई पेंशनर 31 दिसंबर को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करता है, तो अगले 31 दिसंबर तक या उससे पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. अगर इस डेडलाइन को चूक गए तो जनवरी 2023 में मिलने वाली पेंशन रुक सकती है. इसलिए जरूरी है कि उस तारीख को याद रखा जाए जिस दिन तक नया प्रमाण पत्र जमा कर देना है.
एक साल वैध रहता है सर्टिफिकेट
लाइफ सर्टिफिकेट जिस दिन जमा किया जाता है, उस दिन से अगले एक साल के लिए वैध होता है. इससे पहले नियम बनाया गया था कि सभी ईपीएस पेंशनर को नवंबर महीने में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देना है. इस नियम से पेंशनरों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में भी लंबी लाइन और भीड़ देखी जा रही है.
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