Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को मिली राहत बरकरार है. अदालत ने फ़र्ज़ी डिग्री मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक की अवधि को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है. कोर्ट ने प्रार्थी के द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार कर लिया है. इस मामले की सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद की तारीख मुकर्रर की गई है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. इससे पहले फर्जी डिग्री मामले की सुनवाई कर रही ट्रायल कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट में लंबित क्रिमिनल रेट को आधार बनाते हुए स्टेटस को बरकरार रखने का आदेश पारित किया है. वहीं झारखंड हाई कोर्ट ने अग्रिम राहत बरकरार रखते हुए निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़ा कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है.
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डिग्री पर सवाल उठाते हुए देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
अदालत के इस आदेश के बाद अब निशिकांत दुबे की मुश्किलें थोड़ी कम होती दिख रही हैं. क्योंकि अब पुलिस इस मामले में उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़ा कार्रवाई नहीं कर सकती है. बता दें कि गोंड्डा सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह का वक्त देते हुए काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही इस मामले के सूचक विष्णु कांत झा को भी अदालत ने 3 सप्ताह का वक्त देते हुए काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है.
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