Arun Kumar
Garhwa: पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर सोमवार को गढ़वा न्यायालय पहुंचे. वे अपने अधिवक्ता परेश कुमार तिवारी और गौतम कृष्ण सिन्हा के साथ पहुंचे. मंत्री ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजय कुमार दास की अदालत में अपने मानहानि मुकदमें में बयान दर्ज कराया.
बता दें कि मिथिलेश ठाकुर ने पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के विरूद्ध आपराधिक मानहानि का मुकदमा सीजेएम गढ़वा संतोष आनंद प्रसाद की अदालत में दायर किया था. बाद में वह मुकदमा ट्रांसफर होकर विजय कुमार दास के अदालत में जांच और ट्रायल के लिए आ गया. मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने उनके और उनके परिवार के विरूद्ध जानबूझकर झूठा और मनगढ़ंत अपमाजनक आरोप लगाते हुए उनकी मर्यादा का हनन करने की कोशिश की है. जो कि काफी मानहानिकारक है. कहा कि तिवारी ने ऐसी झूठी और अपमानजनक अमर्यादित टिप्पणी अपने फेसबुक पेज और फेसबुक एकाउंट में भी शेयर की. इससे सम्मान को गहरा आघात लगा है.
इसे भी पढ़ें- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से सोमवार को वर्चुअल बैठक, यूक्रेन पर बातचीत संभव
कहा कि उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजकर अपना वक्तव्य वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की हिदायत दी थी. लेकिन उन्होने निर्धारित समय में ऐसा नहीं किया. इसलिए बाध्य होकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा करना पड़ा. मंत्री ने बताया कि वह राज्य के बड़े आयकरदाता हैं. अपने कार्यों से वह राज्य के साढ़े तीन करोड़ जनता के बीच अलग पहचान बना लिए हैं. उनके द्वारा किए गए विकास के कार्यों से उनके बढ़ते जनाधार को देखकर विरोधी विचलित हैं. इसलिए एक सोची समझी साजिश के तहत पूर्व विधायक के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा को हनन किया गया है.
इसे भी पढ़ें- किरीबुरु : पुराने कपड़ों के वितरण पर झामुमो नेता को एतराज, कहा – सारंडा में कोई गरीब नहीं