Palamu : एमपी-एमएलए कोर्ट पलामू के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत में आज सुनवाई हुई. सुनवाई को दौरान कोर्ट ने आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता सहित सात लोगों को दोषी पाया. इन सभी को सात साल की सजा और दो- दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इन सभी पर बिना अनुमति के सभा करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है.
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सड़क को किया था जाम
बता दें कि एक सितंबर 2014 को जेपी चौक जपला, हुसैनाबाद में कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ बिना अनुमति के सभा का आयोजन किया था. सड़क पर टायर जलाकर जाम किया गया था. जाम हटाने पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की. दिसंबर 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी के रूप में हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से कुशवाहा शिवपूजन मेहता विधायक निर्वाचित हुए थे. इसके बाद मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया.
सभी सजायाफ्ता को अदालत ने जमानत पर छोड़ दिया
अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता, अजय कुमार भारती, हरि यादव ,बसपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, विजय प्रसाद, रंजीत वर्मा व जितेंद्र कुमार पासवान को दो-दो वर्ष की सजा सुनायी है. दो साल तक सजा होने पर जमानत का प्रावधान है. इस आधार पर सभी सजायाफ्ता को अदालत ने जमानत पर छोड़ दिया. लेकिन कुशवाहा शिव पूजन मेहता के राजनीतिक भविष्य को ग्रहण लग गया. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा (8) तीन के तहत दो साल या दो साल से अधिक की सजा पाये व्यक्ति के छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक है. जिसके कारण वो आने वाले 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पायेंगे.
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मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं
आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने कहा कि मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं. इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा. सब लोग जानते हैं कि मामले में पब्लिक को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ. किसी भी पब्लिक ने गवाही नहीं दी. सिर्फ पुलिस की गवाही हुई. इस मामले में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है और दो साल सजा कर दी गई.
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