New Delhi : कोरोना महामारी के बीच केन्द्र सरकार के सेवनिवृत कर्मियों के लिये एक अच्छी खबर आयी है. सरकार ने अपने सेवानिवृत कर्मियों के लिये वित्तीय लाभ की घोषणा की है. इसमें वे कर्मचारी शामिल हैं जो एक जनवरी 2020 और 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत हुए हैं. इन कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश का भुकतान जो कि सेवाकाल पूरा होने के बाद एक बार ही मिलता है, सरकार ने उस पर गौर करते हुए निर्णय लिया है कि उपरोक्त बढ़े हुए लाभों की गणना बढ़े हुए महंगाई भत्ते के अनुसार की जाये. सरकार ने उक्त अवधि में सेवानिवृत हुए कर्मियों को तीन श्रेणी में बांटा है. जिसके तह्त डीए की दर कर्मचारियों के मूल वेतन का 21 प्रतिशत, 24 प्रतिशत और 28 प्रतिशत होगी. मालूम हो कि केन्द्र सरकार ने पिछले साल कोरोना का हवाला देकर सरकारी कर्मियों ओर पेंशनरों के डीए, डीआर पर रोक लगा दी थी. मालूम हो कि दो माह पहले केन्द्र सरकार ने 11 प्रतिशत की दर से डीए,डीआर जारी करने का निर्णय लिया था. यह राशि एक जुलाई से दी गयी है.
जो कर्मी एक जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच सेवानिवृत हुए हैं. उनकी डीए दर 21 प्रतिशत रहेगी. ऐसे कर्मचारी जो एक जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2020 के बीच सेवानिवृत हुए हैं, उनकी डीए दर 24 प्रतिशत रहेगी. वहीं तीसरी श्रेणी में वे कर्मचारी हैं जो एक जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत हुए हैं, उनकी डीए दर 28 प्रतिशत रहेगी.