शहर के महावीर नगर मोहल्ले में वर्ष 2020 में हुई थी घटना
Godda : शादी की नियत से किशोरी को भगा ले जाने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनार्दन सिंह की आदालत ने साक्ष्य के अभाव में मामले के सभी छह आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया. घटना नगर थाना क्षेत्र के महावीर नगर मोहल्ले में वर्ष 2020 में हुई थी. किशोरी के पिता के बयान पर मोहल्ले के विक्रम सिंह, प्रमोद सिंह, रेखा देवी, विभीषण सिंह, रोहित कुमार व शत्रुघ्न सिंह के खिलाफ नगर थाना में कांड संख्या 236/20 दर्ज किया गया था.
पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित कर दिया था. गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ अपहरण का आरोप साबित नहीं हो सका है. अंत में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी रिहा कर दिया
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