Godda : गोड्डा के प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश जनार्दन सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी युवक मो. अंसार को दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है. करीब तीन साल पुराने इस मामले में पीड़िता के बयान पर हनवारा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कांड संख्या 35/2020 दर्ज किया था.
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी भैरोचक निवासी मो. अंसार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित किया. लोक अभियोजक द्वारा गवाहों का परीक्षण करवाया गया. अंतिम बहस के उपरांत आरोपी युवक मोहम्मद अंसार को दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाईण् जुर्माने की रकम चुकता नहीं करने पर उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी. सरकार की ओर से पीपी लूकस हेंब्रम ने पैरवी की.
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