New Delhi : वाहन मालिकों के लिये एक राहत भरी खबर आयी है. उन्हें अब वाहनों के एक राज्य से दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करने वाली परेशानी से छूटकारा मिल गयी है. सरकार ने नए वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क शुरू करने की पहल की है. इसके लिये भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने वाहनों की भारत सीरीज या बीएच सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है. भारत सीरीज ( bharat series ) नाम से किए जाने वाले इस रजिस्ट्रेशन मार्क में वाहनों को स्थानांतरित कराने की जरूरत नहीं होती है.
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बीएच सीरीज के फायदे
इस नये नियम से निजी वाहन मालिकों को काफी फायदा हो रहा है. खास कर पर उन वाहन चालकों को जो नौकरी करते हैं और उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है.अब नए वाहनों को BH सीरीज में रजिस्टर्ड करवाने से उन वाहन मालिकों को नए राज्य में जाने पर नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी. वाहन मालिक नयी व्यवस्था के तहत दूसरे राज्य में जाएगें तो उन्हें पुराने रजिस्ट्रेशन से ही अपने वाहन को आसानी से सड़कों पर चला सकेंगे.
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केन्द्रीय कर्मियों को ज्यादा फायदा
बीएच सीरीज से केंद्र सरकार के कर्मचारी, सेना में काम करने वाले और उन दूसरे लोगों को फायदा होगा, जो नौकरी और काम के सिलसिले में अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाते रहते हैं. इस नियम के तह्त सभी लोग पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही अपने वाहन नए राज्य में चला सकेंगे.
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कितना चुकाना होगा टैक्स
भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जो भी व्यक्ति भारत सीरीज में अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे दस लाख रुपए से कम के वाहन पर मोटर व्हीकल टैक्स आठ प्रतिशत देना होगा.अगर वाहन की कीमत 10-20 लाख रुपए के बीच है बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन कराने पर मोटर व्हीकल टैक्स दस प्रतिशत देय होगा. वहीं वाहन की कीमत अगर 20 लाख रुपये से अधिक है तो 12 प्रतिशत टैक्स देना होगा.
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अन्य राज्य को 30 दिन में देनी होगी जानकारी
नये नियम के तहत BH-सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क रखने वालों को जब अन्य राज्य में स्थानांतरण के तहत जाना हो तो उसे 30 दिन के अंदर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रौनिक रूप से पहले रजिस्ट्रेशन वाले राज्य के अधिकारी को प्रारूप 33 में अपने नए निवास स्थान के बारे में जानकारी देनी होगी.