UP : ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद मामले में आज वाराणसी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर हिंदू पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर आज फैसला आ सकता है. इसको लेकर वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. चप्पे- चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 12 सितंबर को फैसले सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी. ( देश- विदेश की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें )
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संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है
जिससे लेकर वाराणसी शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है. सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किये गये है. मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात है. पुलिस टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है. वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश ने बताया कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत सोमवार को फैसला सुनायेगी. जिससे लेकर वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है. संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है. जिले की सीमाओं पर चेकिंग और सतर्कता बढ़ाने का भी निर्देश जारी किया गया है. होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों में चेकिंग की जा रही है साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है. अफवाह फैलाने वालों पर कडी कार्रवाई की जायेगी.
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ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था
गौरतलब है कि दिल्ली की राखी सिंह और वाराणसी की निवासी चार महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी-देवताओं की प्रतिदिन पूजा-अर्चना करने की अनुमति मांगते हुए एक याचिका दाखिल की थी. यह याचिका
सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दाखिल की गई थी. सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश पर पिछली मई में ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था. सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा बताया था. इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं. हिंदू पक्ष का दावा है कि मुस्लिम पक्ष बहुत पुराने दस्तावेज पेश कर रहा है, जो इस मामले से संबंधित नहीं हैं.
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2 महीने लगातार सुनवाई की गई
हिंदू पक्ष के वकील ने सुभाष चतुर्वेदी बताया कि 12 सितंबर को 7 रूल 11 पर फैसला आयेगा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2 महीने लगातार सुनवाई की गई. इस फैसले में ये तय होगा कि मुकदमा चलने योग्य है या नहीं. हमें विश्वास है कि हमारा दावा पोषणीय है. सारे साक्ष्य यही कह रहे हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में आदेश देते हुए वाराणसी की जिला अदालत को कहा था कि पहले प्राथमिकता के आधार पर इस याचिका के सुनवाई योग्य होने पर फैसला करें.
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