Hazaribagh : राजस्व शाखा के उच्चवर्गीय लिपिक ज्ञानीचंद साव को उपायुक्त नैंसी सहाय ने निलंबित कर दिया है. ज्ञानीचंद साव पर आरोप है कि उन्होंने आरटीआई एक्टिविस्ट को मोबाइल फोन से कागजात का फोटो खींचने की अनुमति दी. उस समय संजय कुमार पासवान और अनन्त कुमार, प्रधान लिपिक, राजस्व शाखा और अन्य सभी राजस्व शाखा के कर्मियों ने इसे देखा था. यह कृत्य झारखण्ड सेवा संहिता के 3(1)”क” के प्रतिकूल पाया गया. सरकारी सेवक के लिए निर्धारित आचरण के यह खिलाफ है. उपायुक्त कार्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि झारखंड सेवा संहिता में उल्लेखित है कि कोई भी सरकारी सेवक सरकारी कागजातों को वगैर सक्षम प्राधिकार के अनुमति के बिना किसी को भी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है. इन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना से संबंधित संचिका का फोटो खींचने में राजेश मिश्रा तथाकथित आरटीआई एक्टिविस्ट को सहयोग कर अपराधिक षड़यंत्र किया है. उनका आचरण अशोभनीय है.
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