Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में आज मंगलवार को 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने एवं इससे संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने गृह सचिव और डीजीपी को अगली सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हाजिर होने का निर्देश दिया है. अब अदालत इस जनहित याचिका पर 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा.
अब तक कई जिलों में पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट में पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि अब तक कई जिलों में पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया है. वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने बताया कि रांची, रामगढ़, पलामू और हजारीबाग में पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है. बोकारो में मुआवजा देने के लिए फंड जारी कर दिया गया है.