NewDelhi/Varanasi : ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के विरोध में दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई होगी. उधर वाराणसी के सिविल जज की अदालत में आज कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र व स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह को सर्वे रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन खबर है कि रिपोर्ट पेश नहीं हो पायेगी, क्योंकि यह तैयार नहीं है.
हमारी रिपोर्ट 50% तक तैयार हो गई है। रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं है इसलिए आज कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। हम कोर्ट में एप्लिकेशन देकर समय की मांग करेंगे। 2-3 दिन का समय मांगेंगे: ज्ञानवापी मस्जिद रिपोर्ट सर्वे पर असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह, वाराणसी pic.twitter.com/pVRwUqwjqs
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 17, 2022
सहायक वकील आयुक्त अजय सिंह ने कहा कि आज रिपोर्ट नहीं सब्मिट हो पायेगी. कहा कि अभी रिपोर्ट नहीं बन पायी है. अजय सिंह ने भी कहा कि न्यायालय में दूसरे दिन की तारीख के लिए हम एप्लिकेशन देंगे.
याचिका जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सुनेगी
जान लें कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सुनेगी. याचिका में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर में यथास्थिति बनाये रखने की मांग की गयी है. दलील दी गयी है कि मस्जिद बहुत पुरानी है. वाराणसी कोर्ट का सर्वे का आदेश पूजा स्थल से जुड़े कानून के खिलाफ है.
कहा कि 1991 का यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थ.ल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थहल में बदला नहीं जा सकता. 15 अगस्ते 1947 को जो जहां और जिस रूप में था, उसे वैसा ही कबूल करना होगा.
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का कल तीसरा और अंतिम दिन था. सोमवार को सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद परिसर में वजूखाना के पास स्थित तालाब में 12.50 फुट का शिवलिंग मिला है. यह तालाब ठीक उस जगह के सामने है, जिस दिशा में नंदी मुंह करके बैठे हैं.
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मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग मिलने के दावे को गलत करार दिया
सर्वे में शामिल मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने शिवलिंग मिलने के दावे को गलत करार दिया है. उनके अनुसार मस्जिद परिसर में ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिसका हिंदू पक्ष दावा कर रहा है. जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है, वह वास्त व में पत्थर का प्राचीन फव्वारा है. खबरों के अनुसार सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष के वकील ने तुरंत वाराणसी कोर्ट को कथित शिवलिंग मिलने की जानकारी दी और इसे अहम साक्ष्य माना.
कोर्ट ने इस पर तालाब को सील करने का आदेश दिया
कोर्ट ने इस पर तालाब को तुरंत सील करने का आदेश दिया और कहा कि कथित शिवलिंग मिलने की जगह को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआईपीएफ कमांडेंट की होगी. सीलिंग की निगरानी यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के हवाले की गयी है. साथ ही वहां वजू यानी नमाज से पहले हाथ-मुंह धोने पर भी पाबंदी लगाई गयी है.
ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेवश्वर नाथ मंदिर विवाद मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. परंतु समयाभाव के चलते सुनवाई पूरी न हो सकी. विपक्षी पक्ष (मंदिर पक्ष) की ओर से पक्ष रखा गया. मंदिर पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निचली अदालत के आदेश पर कराये जा रहे सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग मिला है.