Vinit Upadhyay
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि भुखमरी को परिभाषित किया जाये. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन एवं जस्टिस एस एन प्रसाद की कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई की जा रही है. यह मामला बोकारो में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से जुड़ा हुआ है.
वर्ष 2020 में बोकारो में भूखल घासी और उनके दो बच्चो की मौत हो गई थी. भूख को मौत की वजह बताया गया था. अब इस मामले में राजू सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश अदालत ने दिया है. जनहित याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 24 नवंबर मुकर्रर की गई है.अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अनाज वितरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की भी जानकारी मांगी है.
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