Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने पीएलएफआई उग्रवादी बारूद गोप को जमानत देने से इनकार कर दिया है. पारा टीचर हत्याकांड में दोषी समेत अन्य गंभीर उग्रवादी घटनाओं के आरोप बारूद गोप ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसके साथ ही अपनी जामनत के लिए भी उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था. लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसे जामनत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है.
बचाव पक्ष की दलीलों का कड़ा विरोध
बारूद की याचिका पर हाईकोर्ट में न्यायाधीश जसिटस रंगोंन मुखोपाध्याय और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई थी. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए बारूद गोप को जमानत दिये जाने के बचाव पक्ष की दलीलों का कड़ा विरोध किया.
हत्या समेत पुलिस बल पर हमला करने के दर्जनों मामले
बता दें कि पीएलएफआई उग्रवादी बारूद गोप को खूंटी पुलिस ने वर्ष 2015 में गिरफ्तार किया था. बारूद के खिलाफ खूंटी के अलग अलग थानों में हत्या समेत पुलिस बल पर हमला करने के दर्जनों मामले दर्ज हैं. अदालत ने उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है. उक्त जानकारी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने दी.
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