Ranchi : राज्य में जेटेट की परीक्षा नहीं होने के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और एनसीईटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी. इस संबंध में दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्य में वर्ष 2016 से जेटेट की परीक्षा नहीं ली जा रही है, जबकि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है. ऐसे में परीक्षा नहीं होने की वजह से कई अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं हो पाएंगे. साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य में सीटेट की परीक्षा भी कराई जाए और उसे लागू किया जाए. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व कौशल कुमार ने पक्ष रखा.




