Ranchi : जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षा में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित शर्त और नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने गुरुवार को वैसे अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. जिनकी नियुक्ति इस मामले के आदेश से प्रभावित हो सकती है. इसके लिए आम सूचना जारी करने का निर्देश भी अदालत ने दिया है. मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी. हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ जाति प्रमाणपत्र से संबंधित तीन बिंदुओं पर सुनवाई कर रही है. इस बेंच के पास जो तीन बिंदु सुनवाई के लिए हैं, उनमें क्या जेपीएससी या जेएसएससी की ओर से निर्धारित फॉर्मेट में ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए. विज्ञापन में दिए गए अंतिम तिथि के बाद जारी जाति प्रमाणपत्र मान्य होगा या नहीं. सुप्रीम कोर्ट के राम कुमार जीजोरिया के मामले में दिया गया आदेश इस तरह के मामले में लागू होगा या नहीं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने इस मामले में तीन बिंदु निर्धारित करते हुए इसे वृहद पीठ में सुनवाई के लिए भेजा था. इस संबंध में डॉ. नूतन इंदवार सहित 43 याचिकाएं दाखिल की गई हैं.
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर की फुल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. JPSC की ओर से वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार सिन्हा और JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल, अधिवक्ता प्रिंस कुमार और राकेश रंजन ने पक्ष रखा.
इसे भी पढ़ें –सैम पित्रोदा के बयान पर हमलावर हुई मायावती, कहा, कांग्रेस अपनी दागदार विरासत से मुक्ति नहीं पा सकती…