Ranchi: सोमझती देवी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीवीसी (दामोदर वेली कॉर्पोरेशन) को यह निर्देश दिया है कि स्वीपर के पद पर नियुक्ति को नियमित किया जाए. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शौर्या द्विवेदी ने बहस की. डीवीसी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बहस की. डीवीसी को निर्देश देने के बाद हाईकोर्ट ने यह याचिका निष्पादित कर दी. दरअसल डीवीसी में स्वीपर के पद पर नियुक्ति होनी है. लेकिन उन पदों को नियमित नहीं करते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली की तैयारी की जा रही थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.
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