Ranchi: वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने की तैयारी और बचाव को लेकर हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में लिये गए स्वतः संज्ञान को जनहित याचिका में तब्दील किये गए मामले में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार को राज्य सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, छठ सहित अन्य त्योहारों के लिए जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है.
कोरोना गाइडलाइंस का हो सख्ती से पालन
इसके साथ ही कोर्ट ने मास्क नहीं लगाने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने का भी निर्देश दिया है. साथ ही साथ हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम होते ही लोग मार्केट में बिना मास्क के ही दिखने लगे हैं. आमलोगों को समझना चाहिए कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है. कुछ देशों में कोरोना का संक्रमण फिर तेजी से बढ़ रहा है. इसलिए राज्य सरकार कोरोना से बचाव के लिए जारी एसओपी का सख्ती से पालन कराये.
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राज्य में 12 हजार से अधिक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार
राज्य सरकार की ओर से अदालत में उपस्थित महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश में एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट को यह जानकारी दी. कहा गया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले राज्य के अलग-अलग जिलों में 12 हजार से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार किये गए हैं. इसके साथ ही 5000 से ज्यादा वैसे बेड तैयार किये गए हैं जिन पर बच्चों का इलाज किया जा सके, वहीं 28 दिन से कम उम्र के बच्चों के लिए भी 500 से अधिक बैड तैयार किये गए हैं. इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
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