Koderma : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार रमेश घोलप द्वारा आदेश जारी किया गया है. जिले में उपायुक्त द्वारा जारी आदेश को लागू कराने की जिम्मेवारी सभी इंसिडेंट कमांडर, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी अंचलाधिकारियों की होगी. उपायुक्त द्वारा जारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है.
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कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए उपायुक्त ने जारी किया आदेश
● इनडोर और आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा. शादी में अधिकतम 200 और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकते हैं.
● सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक और त्यौहार के जुलूस निकालना पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
● सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोग नहीं रह सकते हैं.
● सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से क्लास होगी. क्लास 10 और 12 के वैसे छात्र-छात्राएं जो वर्ष 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें ऑफलाइन क्लास की अनुमति होगी. लेकिन यह अनिवार्य नहीं होगा. अभिभावक की यदि सहमति हो तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ऑफलाइन क्लास ली जा सकती है.
● सभी तरह का मेला प्रदर्शनी पर प्रतिबंध है.
● जिमखाना, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.
● खेलकूद कार्यक्रम पर रोक है. खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु स्टेडियम में आने की अनुमति होगी.
● पार्क बंद रहेंगे. सभी होटल/रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता के 50 फीसदी होगी.
● किसी भी धार्मिक कार्यस्थल की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही शामिल हो सकेंगे. लेकिन मास्क, सैनेटाइजर, 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा.
● बैंक्वेट हॉल में शादी और अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों के लिए बुकिंग किये जाने पर बैंक्वेट हॉल को सील किया जायेगा. साथ ही कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
● सभी व्यापार स्थल/दुकान/रेस्टोरेंट्स/ क्लब रात्रि 8:00 बजे के बाद खोलने पर प्रतिबंध रहेगा. खाने की होम डिलीवरी पर रोक नहीं होगी.
● किसी भी सरकारी कार्यालय/निजी कार्यालय/व्यापार प्रतिष्ठान/ धार्मिक स्थल/ कार्यक्रम स्थल/ रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट/ बस/टैक्सी/ ऑटो रिक्शा और अन्य सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के प्रवेश करना वर्जित होगा.
● वैसी सभी गतिविधियां जिन्हें विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, कंटेनमेंट जोन के बाहर उनके लिए अनुमति होगी.
दुकान के संचालन हेतु भी दिया निर्देश
● मेन गेट पर सैनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा.
● एक बार में सिर्फ उतनी ही संख्या में ग्राहकों को प्रवेश करने की अनुमति होगी, जिसमें सामाजिक दूरी का पालन हो सके.
● वहां काम करनेवाले सभी कर्मियों और आनेवाले ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
● वहां काम करनेवाले कर्मियों को हैंड ग्लव्स का प्रयोग करना होगा.
● समय-समय पर दुकानों को सैनेटाइज करना अनिवार्य होगा.
● आनेवाले सभी ग्राहकों का नाम, पता और मोबाईल नंबर की इंटरी करना अनिवार्य होगा.
● वैसे कर्मी जिन्हें बुखार/खांसी/सांस लेने में कठिनाई हो रहीं हो, उन्हें दुकान में प्रवेश नहीं दिया जाये. उस कर्मी को स्वास्थ्य केन्द्र में भेजकर कोरोना जांच कराना अनिवार्य है.
हाट बाजार को खुले मैदान/क्षेत्र में शिफ्ट करना सुनिश्चित करें : डीसी
उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी एवं नगर प्रशासक नगर परिषद् झुमरी तिलैया और नगर पंचायत कोडरमा/डोमचांच को निर्देशित किया कि शहर के अंदर बाजार दुकान या हाट बाजारों को खुले मैदान/क्षेत्र में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करेंगे. बाजार में सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सख्ती हो और सभी सब्जी विक्रेता मास्क पहने रहे इसको सुनिश्चित करेंगे.
वार्डों को समय-समय पर सैनेटाइज करें
डीसी रमेश घोलप ने निर्देश दिया है कि सभी वार्डों को समय-समय पर सैनेटाइज कराना सुनिश्चित करेंगे. साफ-सफाई और फोगिंग पर विशेष ध्यान देने की बात कही.
गाइडलाइन का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
उपायुक्त ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी के द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी.