NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका आज गुरुवार को खारिज कर दी. बता दें कि मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा अनिल देशमुख पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिय था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप के मामले में शामिल व्यक्तियों की स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता है.
महाराष्ट्र के उच्च अधिकारी इस मामले में शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के क्रम में कहा कि आपके खिलाफ आरोप लगाने वाले आपके दुशमन नहीं? परम बीर सिंह तो आपका दाहिना हाथ थे, फिर उन्होने आप पर आरोप क्यों लगाये. इसलिए दोनों के खिलाफ जांच होगी.मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, महाराष्ट्र के उच्च अधिकारी इस मामले में शामिल हैं.
बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की वसूली कराने के आरोप के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिये हैं.
इससे पहले उच्च न्यायालय ने पांच अप्रैल को आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद देशमुख ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.