हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले पर सुनवाई
Ranchi: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) और झारखंड पब्लिक सर्विस कमिशन (जेपीएससी) में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित शर्त और नियमों को चुनौती देनेवाली याचिका पर हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ में गुरुवार को सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर की फुल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए वैसे अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है जिनकी नियुक्ति इस मामले के आदेश से प्रभावित हो सकती है.साथ ही कोर्ट ने इसके लिए आम सूचना जारी करने का भी निर्देश दिया. मामले में जेपीएससी की ओर से वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार सिन्हा एवं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार और राकेश रंजन ने पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी.
पूर्ण पीठ तीन बिंदुओं पर सुनवाई कर रही है
झारखंड हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ जाति प्रमाण पत्र से संबंधित तीन बिंदुओं पर सुनवाई कर रही है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने इस मामले में तीन बिंदु निर्धारित करते हुए इसे वृहद पीठ में सुनवाई के लिए भेजा था. इस बेंच के पास जो तीन बिंदु सुनवाई के लिए हैं, उनमें एक है कि क्या जेपीएससी या जेएसएससी की ओर से निर्धारित फार्मेट में ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए. विज्ञापन में दी गयी अंतिम तिथि के बाद जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा या नहीं. सुप्रीम कोर्ट के राम कुमार जीजोरिया के मामले में दिया गया आदेश इस तरह के मामले में लागू होगा या नहीं. इस संबंध में डा. नूतन इंदवार सहित 43 याचिकाएं दाखिल की गई हैं.
जाति प्रमाण पत्र से संबंधित शर्तों व नियमों को दी गई है चुनौती
जेएसएससी और जेपीएसएसी द्वारा जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जो शर्तें लगाई गईं हैं और जो नियम तय किए गए हैं, उसे लेकर डॉ. नूतन इंदवार सहित 40 अन्य प्रार्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में प्रार्थियों ने रिजर्व कैटेगरी में आवेदन दिया था, लेकिन आयोग ने उनकी जाति प्रमाण पत्र को माना ही नहीं और सारे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में शामिल कर लिया, जबकि इन्होंने अपनी श्रेणी में निर्धारित कट ऑप मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त किया है. बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से दंत चिकित्सक, शिक्षक और रेडियो ॉपरेटर सहित अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था.