New Delhi : ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में आयकर विभाग का छापेमारी अभिमयान तीन दिनों बाद पूरा हो गया. 59 घंटों की रेड के बाद अब इस कार्रवाई पर आयकर विभाग का आधिकारिक बयान सामने आया है. इसमें आयकर विभाग ने कई बड़े खुलासे किए हैं. कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 133ए के तहत एक सर्वेक्षण कार्रवाई बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में की गई थी. ग्रुप अंग्रेजी, हिंदी और विभिन्न अन्य भारतीय भाषाओं में कंटेंट देने समेत अन्य बिजनेस में लगा हुआ है. सर्वे के दौरान पता चला है कि BBC ग्रुप के द्वारा आय कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश की गई है.
डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में कई विसंगतियां मिलीं
आयकर विभाग ने कहा कि कुछ टैक्स भुगतानों में अनियमितताएं पाई गई हैं. सीबीडीटी का कहना है कि आय, विभिन्न समूह संस्थाओं की ओर से दिखाया गया मुनाफा भारत में परिचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है. बीबीसी के कार्यालयों में आईटी का सर्वे मंगलवार सुबह शुरू हुआ था और करीब 59 घंटे बाद गुरुवार को रात को खत्म हुआ. आयकर विभाग ने कहा कि ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में कई विसंगतियां मिलीं. CBDT का कहना है कि I-T टीमों ने कर्मचारियों के बयान, डिजिटल प्रूफ और दस्तावेजों के माध्यम से महत्वपूर्ण सबूतों का पता लगाया है.
इसे भी पढ़ें –जस्टिस संजय कुमार मिश्र झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त, अधिसूचना जारी
Subscribe
Login
0 Comments