Jamshedpur (Sunil pandey) : मैक्सिजोन फर्जीवाड़ा केस में कंपनी के डायरेक्टर चंद्र भूषण सिंह और उसकी पत्नी प्रियंका सिंह की अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी. फरार रहते हुए दोनों अदालत मे अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. निवेशकों की ओर से अधिवक्ता आनंद प्रकाश ने बहश की. 10 महीने पहले उक्त कंपनी में हुए फर्जीवाड़े की प्राथमिकी साकची थाना में दर्ज की गई थी. कंपनी के दोनों वरीय पदाधिकारियों को कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर निवेशकों में जहां खुशी है. वहीं दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है. निवेशकों ने पुलिस-प्रशासन से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

इसे भी पढ़े : आदित्यपुर : देश के स्वर्णिम, क्षमता व हरित विकास का बजट है – शैलेश शर्मा
लोगों की गाढ़ी कमाई फर्जीवाड़े में डूबी
मैक्सिजोन कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को कंपनी ने अच्छा मुनाफा देने का भरोसा दिया था. जिसके कारण कई लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई कंपनी में निवेश कर दी. यहां तक की कई लोगों ने अपने रिटायरमेंट का पैसा कंपनी में लगा दिया. यहां तक की लोगों ने बैंक से लोन लेकर मैक्सिजोन में निवेश किया. बाद में जब उन्हें मालूम चला कि कंपनी पैसे लौटाने में असमर्थ है तो उन्हें काफी नुकशान हुआ. निवेशकों को अब कोर्ट एवं पुलिस से उम्मीद जगी है.

इसे भी पढ़े : जमशेदपुर: टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन का वार्षिक आमसभा 4 फरवरी को, तैयारी पूरी

