Jamshedpur (Sunil Pandey) : जमशेदपुरमानगो जमशेदपुर सिविल कोर्ट के एडीजे-चार राजेंद्र कुमार सिंहा की अदालत ने बुधवार को हत्या एवं आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी ठहराए गए पांच आरोपियों को आज उम्र कैद की सजा दी. सभी आरोपियों को अदालत ने बीते दिनों दोषी करार दिया था. सजा पाने वालों में दो आरोपी क्रमशः उत्तम महतो एवं कुंदन सिंह फरार हैं. अदालत ने फरार अभियुक्त के अधिवक्ता के उपस्थिति में फैसला सुनाया. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 12 लोगों की गवाही हुई.
जबकि इस मामले के एक आरोपी रमेश कुमार वर्मा को अदालत ने निर्दोष करार देकर रिहा कर दिया. विशाल सिंह की हत्या उलीडीह में 10 मई 2017 को पत्थर से कूचकर एवं गोली मारकर कर दी गई थी.
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इन्हें मिली आजीवन कारावास की सजा
जिन पांच आरोपियों को अदालत ने सजा दी. उमें शंकोसाइ रोड नंबर 5, हयातनगर का सोहेल हुसैन अंसारी, भोला महतो, उलीडीह का राहुल कुमार गुप्ता उर्फ शोले, उत्तम महतो और कुंदन सिंह शामिल है. सभी ने विशाल की घटना के दिन गोली मारकर और पत्थर से सिर कूचकर हत्या कर दी थी. विशाल के पिता ललन सिंह ने हत्या का मामला दर्ज कराया था. ललन सिंह ने पुलिस को बताया था कि घटना के दिन जब वे मानगो सुमन होटल के पास थे. तभी फोन पर किसी ने बताया कि बेटे विशाल की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है. वहां से मोटरसाइकिल उलीडीह खड़िया बस्ती गया. देखा कि विशाल के दो दोस्त विकास कुमार गिरि व रौशन कुमार मिश्रा खड़े थे. देखते ही वे रोने लगे, कहा कि वो पास के झोपड़ी में शराब पी रहे थे, तभी अपराधी मोटरसाइकिल से आए और विशाल को सामने से गोली मारकर फरार हो गये। घटना का कारण पूर्व का दुश्मनी बताया गया.
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फरार अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट में भी मिली सजा
मामले का अभियुक्त कुंदन कुमार सिंह उर्फ भोंदू एवं उत्तम महतो है फरार हैं. दोनों को उम्रकैद के साथ-साथ आर्म्स एक्ट में अलग से 5 साल की सजा एवं पांच-पांच हजार रुपए की जुर्माना लगाया गया. साथ ही उम्र कैद में भी पांच-पांच हजार का जुर्माना अदालत ने लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर सभी दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
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