Jamshedpur (Ashok Kumar) : सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रिको में आजसू की ओर से आयोजित होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन के लिये ट्रांसपोर्टरों से रंगदारी मांगने के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार की अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर अखिलेश सिंह समेत तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है . इसमें दुमका जेल में बंद अखिलेश सिंह, जसवीर सिंह (रांची जेल) और राजेश झा शामिल है. मामले में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता प्रकाश झा और विद्या सिंह ने किया. इस मामले में कोर्ट में पांच लोगों की गवाही हुयी थी. मामले का आरोपी संतोष सिंह और संतोष उपाध्याय के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है.
इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर: नाबालिग लड़की का अपहरण व दुष्कर्म में परसुडीह का सागर पात्रो दोषी
वीसी से हुई अखिलेश की पेशी
रंगदारी मांगने के मामले में गुरुवार को सिविल कोर्ट में गैंगस्टर अखिलेश सिंह और जसवीर सिंह की पेशी वीसी के माध्यम से हुई. मामले में राजेश झा कोर्ट में खुद पहुंचा हुआ था. घटना वर्ष 2013 में सिदगोड़ा थाना क्षेत्र में घटी थी. गैंगस्टर समेत अन्य पांच पर आरोप लगा था कि आजसू पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन के लिये ट्रांसपोर्टरों और ठेकेदारों से रंगदारी मांगी जा रही है.
इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर: एसएसपी ने 7 थानेदारों को किया इधर से उधर