Ranchi : सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार ने पत्रकारों की स्वास्थ्य बीमा योजना का संकल्प जारी किया है. जारी संकल्प में कहा गया है कि बीमा योजना के तहत वैसे सभी पत्रकार, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर जो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, टैबलेट समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज मीडिया बेब में कार्य कर रहे हों, पत्रकार बीमा योजना के पात्र होंगे.
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क्या है बीमा योजना में
- बीमा योजना लागू होने की तिथि से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनकी पत्नी/पति एवं 21 वर्ष तक की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान बीमा के तहत कवर किये जायेंगे.
- बीमा राशि बीमा धारक/ मीडिया प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पांच लाख का होगा. इसके अतिरिक्त उनके आश्रित को ग्रुप मेडिक्लेम के तहत पांच लाख तक चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जायेगी.
- झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना की अवधि 1 वर्ष की होगी. मीडिया प्रतिनिधि को बीमारी का इलाज पूरा होने के पूर्व नये वर्ष के लिए बीमा की समस्त वांछनीय कार्रवाई पूरी करना अनिवार्य होगा.
- प्रस्तावित बीमा योजना के संबंध में योजना की शर्तें के अनुरूप प्रत्येक वर्ष सरकार लोक उपक्रम की बीमा कंपनी से कोटेशन प्राप्त कर न्यूनतम दर वाली एजेंसी के द्वारा बीमा करायी जायेगी.
- बीमा का लाभ लेने के लिए मीडिया प्रतिनिधि को वार्षिक प्रीमियम का 20% राशि बैंक चेक, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय झारखंड सरकार के पदनाम पर देना होगा.
- इलाज या दुर्घटना की सूचना तत्काल या अधिकतम 7 दिवस के भीतर बीमा कंपनी के जिला कार्यालय सहित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को देना आवश्यक होगा.
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