Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने बीसीसीएल के चेयरमैन को एफिडेविट के माध्यम से यह बताने का निर्देश दिया है कि धनबाद जिले में बंद पड़ी खदानों से अवैध माइनिंग कैसे हो रही है और इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है. अदालत ने यह निर्देश बुधवार को धनबाद में बंद पड़ी खदानों से अवैध माइनिंग रोकने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है. प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2022 में बीसीसीएल धनबाद के क्षेत्र में एक ही दिन में 23 लोगों की अवैध खनन के दौरान मौत हो गयी थी. ऐसी दुर्घटना में मृतकों के परिजन शवों को लेकर भाग जाते हैं. घटना के बाद ना तो प्राथमिकी दर्ज होती है और न ही अवैध खनन में मरे लोगों के परिजनों को मुआवजा मिल पाता है. इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए कि धनबाद में बंद पड़े खदानों से अवैध माइनिंग कैसे हो रही है.