Ranchi : साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई की पटना शाखा ने बीते 11 अप्रैल को रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव को एक पत्र जारी किया है. पत्र में देवानंद उरांव से झूठ का पता लगाने, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के लिए अपनी सहमति देने का अनुरोध किया गया है. यह पत्र मामले के जांच कर रहे अधिकारी गौतम कुमार अंशु ने लिखा है.
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जांच में सहमति देने का किया गया अनुरोध
सीबीआई के द्वारा देवानंद उरांव को लिखे पत्र में कहा गया है कि आपको सूचित किया जाता है, कि इस मामले की जांच के दौरान आप पर कुछ वैज्ञानिक परीक्षणों की आवश्यकता होती है जैसे झूठ का पता लगाना, मस्तिष्क मानचित्रण और नार्को-विश्लेषण परीक्षण. इसके लिए आपकी सहमति जरूरी है. यदि आप सहमति देते हैं तो दी गई तिथि और स्थान पर आपको विशेषज्ञ के समक्ष उपस्थित होना होगा. आपसे अनुरोध है कि कृपया जांच के हित में अपनी स्वैच्छिक सहमति दें.
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क्या सीबीआई देवानंद उरांव के खिलाफ कुछ भी संदिग्ध पाया है
हालांकि सीबीआई के इस कदम ने कई लोगों को हैरान कर दिया है. अब सवाल यह है कि क्या सीबीआई ने इस मामले में देवानंद उरांव के खिलाफ कुछ भी संदिग्ध पाया है. घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि साहेबगंज पुलिस द्वारा इस मामले की जांच के दौरान देवानंद उरांव की शिव कुमार कनौजिया से बातचीत के कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं. ऑडियो में देवानंद उरांव शिव कुमार कनौजिया को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहते हुए सुनाई दे रहे हैं. रूपा तिर्की और शिव कुमार कनौजिया एक दूसरे से शादी करना चाहते थे. सीबीआई इन चीजों के मामले के तथ्यों के बारे में जानना चाहती है इसलिए वह देवानंद उरांव पर कुछ परीक्षण चाहती है.
रूपा तिर्की का परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन साथ ही वे यह मानने को तैयार नहीं हैं कि रूपा तिर्की ने इन्हीं कारणों से आत्महत्या की है, उसकी मां पद्मावती उरांव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई.
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सरकारी क्वार्टर में फांसी के फंदे से लटका मिला था शव
दरोगा रूपा तिर्की का शव 3 मई 2021 की सुबह अपने आधिकारिक क्वार्टर में लटकी हुई पाई गई थी. पुलिस ने शुरू में निष्कर्ष निकाला कि यह आत्महत्या का मामला था. बाद में पुलिस ने उनके सहयोगी शिव कुमार कनौजिया को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. लेकिन रुपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने हत्या कर दी और झारखंड उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच के लिए एक याचिका दायर की. न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने रिट याचिका 139/2021 पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे.
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