Ranchi : जेपीएससी परीक्षा से पहले कट ऑफ डेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई हस्तक्षेप याचिका पर अब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. यह जानकारी देते हुए प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के समक्ष मामले से जुड़े अभ्यर्थियों के द्वारा दायर की गई हस्तक्षेप याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया था. जिसे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इनकार कर दिया है.
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19 सितंबर को जेपीएससी की परीक्षा होनी है
बता दें कि बुधवार को जेपीएससी कट ऑफ डेट मामले में अभ्यर्थियों ने देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है. प्रार्थियों ने दायर हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय से इस मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया था. इस बीच जेपीएससी द्वारा 19 सितंबर को परीक्षा लिए जाने की तैयारियां की जा रही है.
ता दें कि इससे पहले जेपीएससी कट ऑफ डेट मामले में देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एमआर शाह एवं जस्टिस ए एस बोपन्ना की खंडपीठ ने प्रार्थियों द्वारा दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि 5 वर्षों से परीक्षा नहीं हुई है, ऐसी परिस्थितियों के प्रतिवादी एक बार के लिये उम्र सीमा में छूट देने के लिए तैयार हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.
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