Ranchi : जेएसएससी नियुक्ति में दसवीं और 12वीं की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के कोरोना संक्रमित होने के वजह से समय की मांग की गई. जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तिथि निर्धारित की गई है. रमेश हांसदा की ओर से दाखिल याचिका पर चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और एसएन प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई. बुधवार को हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को अदालत में पक्ष रखना था.
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संशोधन नियमविरुद्ध है
बता दें कि रमेश हांसदा ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर संशोधन को निरस्त करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने जो संशोधन किया है वो नियमविरुद्ध है.
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