Ranchi : धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई के जोनल डायरेक्टर को 23 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. गुरुवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अब तक की जांच से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है. जांच आगे नहीं बढ़ पा रही हैं. अब तक सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है. ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने जज को धक्का मार के हत्या क्यों की यह मिस्ट्री अभी तक सुलझ नहीं पाई है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई हर सप्ताह जो स्टेटस रिपोर्ट रिपोर्ट दायर कर रही है वह संतोषजनक नहीं है. जुडिशल ऑफिसर की हत्या हुई है हमें परिणाम चाहिए.
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हाईकोर्ट ने कहा कि जांच आगे नही बढ़ रही है
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट नाराजगी जताते हुए कहा था कि सीबीआई की अभी तक की जांच में कुछ नया तथ्य नहीं है. और सीबीआई उन दो आरोपितों से आगे नहीं बढ़ पाई है . जिनकी गिरफ्तारी हुई है. सीबीआइ की जांच रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने कहा था कि रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि ऑटो चालक ने जज को जानबूझ कर टक्कर मारी है. ऐसा ऑटो चालक ने नशे की हालत में अचानक नहीं किया है, बल्कि जानबूझकर किया है.
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मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई थी मौत
बता दें कि मॉर्निंग वॉक पर निकले धनबाद सिविल कोर्ट की जज उत्तम आनंद की संदेहास्पद परिस्थितियों में एक ऑटो के द्वारा टक्कर मारने से मौत हो गई है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. हाई कोर्ट इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है. झारखंड पुलिस द्वारा प्रारंभिक दौर में इस मामले की जांच की जा रही थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस केस को ले लिया है. सीबीआई की टीम लगातार इस मामले में अपनी जांच कर रही है.
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