NewDelhi : कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और पूर्व उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गयी है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बुधवार को राज्य में भूमि अधिसूचना वापस लेकर कथित जालसाजी करने संबंधी मामले में उनकी गिरफ्तार पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय के पांच जनवरी के उस आदेश पर स्थगन देने से इनकार कर दिया, जिसके तहत उसने येदियुरप्पा के खिलाफ आपराधिक शिकायत को बहाल करने की इजाजत दी थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप (येदियुरप्पा) एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं. आपके खिलाफ कौन गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है. सीजेआई एसए बोबडे और न्यायामूर्ति ए एस बोपन्ना व वी रामासुब्रमण्यन की एक पीठ ने शिकायतकर्ता ए आलम पाशा और अन्य को नोटिस भी जारी किया. पीठ ने येदियुरप्पा और निरानी की उस याचिका को भी निरीक्षण के लिए स्वीकार कर लिया, जिसमें मामले में शिकायत को बहाल करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गयी है.
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पीठ ने अपने आदेश में कहा कि नोटिस जारी कीजिए
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि नोटिस जारी कीजिए., तब तक मामले में गिरफ्तारी पर रोक रहेगी. येदियुरप्पा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अपील से यह विधिक सवाल पैदा होता है कि क्या कोई अदालत बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस आधार पर आगे बढ़ सकती है कि उसने वह पद अब छोड़ दिया है जिसका इस्तेमाल उसने कथित तौर पर अपराध के लिए किया था.
उच्च न्यायालय या निचली अदालत की कार्यवाहियों पर रोक लगाने की मांग
उन्होंने यह कहते हुए उच्च न्यायालय के आदेश या निचली अदालत की कार्यवाहियों पर रोक लगाने की मांग की कि प्रक्रिया उच्च न्यायालय के फैसले के बाद शुरू हो. रोहतगी ने कहा कि निचली अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में येदियुरप्पा गिरफ्तार कर लिये जायेंगे.
इस पर पीठ ने कहा कि आप एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं. आपके खिलाफ कौन गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है? अधिक से अधिक वे आपके लिए अनुरोध पत्र जारी कर सकते हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुरुगेश निरानी की याचिका पर भी ऐसा ही आदेश जारी किया.
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