Hazaribagh : अदालत ने मानव तस्करी के आरोपी कविता मंडल और भोला प्रसाद मंडल को दोषी करार दिया है.दोनों को सजा के बिंदु पर 25 फरवरी को फैसला सुनाया जायेगा. इन दोनों पर विष्णुगढ़ प्रखंड के ब्रायं टोला बाराघाट से युवती का अपहरण करने के बाद उसे दो बार बेचने का आरोप था.एडीजे 6 एम काशिका प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. दोषी करार दिये जाने के बाद दोनों दोषियों को हजारीबाग मंडल कारा भेज दिया गया. इस संबंध में नाबालिग की मां कलावती देवी ने विष्णुगढ़ थाना में मामला (कांड संख्या 11/2020) दर्ज कराया था.
शादी के बहाने दो बार बेची गयी नाबालिग
पीड़िता के अधिवक्ता पवन कुमार यादव और अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि वर्ष 2017 में नाबालिग के घर से अपहरण कर महिला तस्कर कविता मंडल ने मां बनकर उसे दो बार बेची थी. भोला प्रसाद मंडल उर्फ नानू ने इसमें सहयोग किया था. नाबालिग को पहली बार जयपुर में एक अधेड़ अनिल पारीक के हाथों शादी के बहाने बेचा गया था. उसके एक साल बाद नाबालिग को अपने मां-बाप से मिलने के बहाने ससुराल से सभी जेवरात,नगदी चोरी कर भाग जाने को कहा. तय समय पर नाबालिग ने जब सुसराल से नगदी-जेवरात समेट कर घर से निकली, तो उसे रिसीव करने महिला तस्कर कविता मंडल पहले से मौजूद थी.युवती से जेवरात-नगदी लेने के बाद उसे वापस विष्णुगढ़ ले आयी.लड़की को अपने घर नहीं जाने दिया .वहां से युवती ने भागने का भी प्रयास किया,लेकिन गिरोह के लोगों ने उसे पकड़ लिया और कब्जे में लेकर एक अंधेरे कमरे में 15 दिन तक रखा . वहां से पुनः लड़की को राजस्थान के खाटू श्याम में ले जाकर दूसरी बार एक अधेड़ श्रवण चौधरी से शादी करवा दी.
पीड़िता ने कोर्ट में पांच घंटे दी गवाही
इस मामले में पीड़िता अपनी बेटी के साथ गवाही देने अदालत पहुंची थी. सुबह ग्यारह बजे से लेकर चार बजे तक चली गवाही में पीड़िता ने अपनी पूरी कहानी बतायी. रोते हुए कोर्ट में कहा- मेरी जैसे कई और अन्य लड़कियों को कविता मण्डल द्वारा बेचा गया है. इन्हें बचा लीजिए जज साहिबा. पांच घंटे चली गवाही में पीड़िता ने ग्यारह पन्नों में अपना बयान दर्ज कराया था.
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